गोंडा (उप्र), 12 अप्रैल (भाषा) गोंडा जिले की एक अदालत ने 2018 में एक शख्स की हत्या के मामले में पिता-पुत्र और दो भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को दोषियों पर जुर्माना भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनमोहन मिश्रा के अनुसार, 14 नवंबर 2018 को अहियाचेत गांव निवासी रामदयाल नामक व्यक्ति ने कौड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई रामेश्वर प्रसाद और भतीजे राम अनुज पर खेतों से लौटते समय भूमि विवाद को लेकर कुदाल से हमला किया गया।
शिकायत में आरोप लगाया था कि हमले में मनीराम (62) और उसका बेटा माता प्रसाद (35); राम कैलाश के पुत्र राजेश कुमार (35) और माधवराज (40); और बुधई के पुत्र सांवली प्रसाद (70) शामिल हैं। सभी एक ही गांव के निवासी हैं।
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
मिश्र के अनुसार, न्यायाधीश त्रिपाठी ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया तथा प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनपर 29,500-29,500 रुपये का जुर्माना लगाया।
भाषा सं जफर नोमान
नोमान