हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास
सोनभद्र (उप्र), 12 नवंबर (भाषा) सोनभद्र जिले के घोरावल थाना अंतर्गत लगभग साढ़े दस वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में यहां की एक अदालत ने बुधवार को चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बताया कि मामले के अनुसार वादी रामप्रसाद गोंड़ ने 24 मई, 2015 को घोरावल थाने में दी तहरीर में बताया था कि 23-24 मई की रात में उसकी पत्नी प्रेमकली घर के बाहर सोई हुई थी तभी गांव के रामनरेश, रामबदन, माताप्रसाद और रामप्रसाद ने जमीन के विवाद को लेकर उसकी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जितेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20,000 रुपये अर्थदंड लगाया।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर सभी दोषियों को चार-चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
भाषा सं राजेंद्र शोभना
शोभना

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