हत्या के 20 साल पुराने मामले में दोषी तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास |

हत्या के 20 साल पुराने मामले में दोषी तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास

हत्या के 20 साल पुराने मामले में दोषी तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास

:   Modified Date:  February 23, 2023 / 12:41 PM IST, Published Date : February 23, 2023/12:41 pm IST

मथुरा (उप्र), 23 फरवरी (भाषा) मथुरा जिले की एक अदालत ने कूड़ा डालने के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के करीब 20 साल पुराने मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश कुंतल ने बृहस्पतिवार को बताया कि 17 अक्तूबर 2003 को राया थाना क्षेत्र के मदैम गांव में छीतर सिंह द्वारा अपने पड़ोसी विक्रम सिंह के घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। इस घटना के बाद छीतर सिंह तथा उसके तीन पुत्रों कैलाश, सुभाष और प्रकाश तथा कैलाश की पत्नी रमा उर्फ पुष्पा और एक नाबालिग लड़के ने विक्रम और उसके परिजन पर हमला किया था। इस घटना में गोली लगने से विक्रम सिंह की मृत्यु हो गई थी।

कुंतल ने बताया कि विक्रम सिंह के भाई रंधीर सिंह ने सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी छीतर सिंह की मौत हो गई और नाबालिग अभियुक्त के मुकदमे को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।

कुंतल ने बताया कि अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) अवनीश कुमार पाण्डेय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को कैलाश, उसकी पत्नी रमा और भाइयों सुभाष तथा प्रकाश को उम्रकैद तथा 23—23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम नरेश

नरेश

 

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