स्विमिंग कॉस्टयूम देने वाले वाटर पार्कों पर मनोरंजन कर लागू नहीं कर सकती सरकार : उच्च न्यायालय

स्विमिंग कॉस्टयूम देने वाले वाटर पार्कों पर मनोरंजन कर लागू नहीं कर सकती सरकार : उच्च न्यायालय

स्विमिंग कॉस्टयूम देने वाले वाटर पार्कों पर मनोरंजन कर लागू नहीं कर सकती सरकार : उच्च न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 09:00 pm IST
Published Date: October 31, 2022 10:56 pm IST

लखनऊ, 31 अक्टूबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार निश्चित शुल्क लेकर स्विमिंग कॉस्टयूम देने वाले वाटर पार्कों पर मनोरंजन कर लागू नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने लखनऊ स्थित आनंदी वाटर पार्क रिजॉर्ट्स एंड क्लब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वाटर पार्क में इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग कॉस्टयूम न तो उपकरण की श्रेणी में आते हैं और ना ही इससे (स्विमिंग कॉस्टयूम से) उनका कोई लेना-देना है। लिहाजा इस मामले में कर लगाना या जुर्माना वसूल करना कानूनन सही नहीं है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाटर पार्क में पुरुषों के लिए स्विमिंग कॉस्टयूम पर 30 रुपये और महिलाओं के लिए 60 रुपये मनोरंजन कर वसूले जाने को लेकर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

याचिकाकर्ता ने सरकार के इस आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि कानून में ऐसा कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है लिहाजा यह आदेश अवैध है।

भाषा सं सलीम सुरभि

सुरभि


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