Expiry Date on Eggs: अब अंडों पर भी लिखना होगा ‘एक्सपायरी डेट’, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, जनता की सेहत को लेकर भाजपा सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला

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Expiry Date on Eggs: अब अंडों पर भी लिखना होगा ‘एक्सपायरी डेट’, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, जनता की सेहत को लेकर भाजपा सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला

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  • Publish Date - March 17, 2026 / 01:38 PM IST,
    Updated On - March 17, 2026 / 01:38 PM IST

Expiry Date on Eggs: अब अंडों पर भी लिखना होगा ‘एक्सपायरी डेट’, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम / Image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • अंडे पर 'मैन्युफैक्चरिंग डेट' (उत्पादन की तारीख) और 'एक्सपायरी डेट' लिखना अनिवार्य होगा
  • नियम न मानने वाले व्यापारियों के स्टॉक को या तो नष्ट कर दिया जाएगा
  • यह फैसला नकली और पुराने अंडों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए लिया गया

लखनऊ: Expiry Date on Eggs भारतीय बाजार इन दिनों नकली माल खपाने का सबसे बड़ा ठिकाना बना हुआ है। ब्रांडेड चीजों से लेकर खाने-पीने के भी नकली सामान बेचे जा रहे हैं। नकली सामान खाने से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि कई शहरों में नकली अंडे बेचे जा रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। वहीं, अब उत्तर प्रदेश सरकार अंडों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है।

अंडों पर लिखना होगा एक्सपायरी डेट

Expiry Date on Eggs मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंडों की बिक्री को लेकर 1 अप्रैल से नया नियम लागू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि अब अब अंडों पर ‘एक्सपायरी डेट’ अनिवार्य रूप से लिखना होगा। वहीं, सरकार ने मेन्यूफेक्चरिंग डेट भी होना अनिवार्य करने का फैसला किया है। सरकार का ये फैसला सिर्फ लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिकारियों की मानें तो 1 अप्रैल से नया नियम लागू कर दिया जाएगा।

1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम

पशुपालन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार “एक्सपायरी डेट के साथ-साथ अंडों पर वह तारीख भी लिखनी होगी जिस दिन उन्हें यह दिया गया था। विभाग के अपर मुख्य सचिव, मुकेश मेश्राम ने बताया कि जो व्यापारी और किसान इस नियम का पालन नहीं करेंगे, या तो उनके प्रोडक्ट नष्ट कर दिए जाएंगे, या फिर अंडों पर “मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त” (Not Fit For Human Consumption) का लेवल लगा दिया जाएगा।

व्यापारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

विभागीय अधिकारियों की मानें तो जो व्यापारी इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार जिन व्यापारियों के पास से अमानक अंडे पाए जाएंगे उन्हें नष्ट किया जाएगा और बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने इस नए नियम का पालन करने की अहमियत पर जोर दिया है।

अंडा खाने का क्या है नियम

एक रिसर्च के अनुसार, अगर अंडों को करीब 30 डिग्री सेल्सियस के सामान्य तापमान पर रखा जाता है, तो उन्हें दो हफ्ते तक सुरक्षित रूप से खाया जा सकता है। साथ ही अगर अंडों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर रखा जाता है, तो उसे 5 हफ्ते तक सुरक्षित रूप से खाया जा सकता है।

इससे यह बात साफ होती है कि अंडों को फ्रेश और ग्राहकों के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्हें सही तरीके से स्टोर किया जाना कितना जरूरी होता है। ज्यादातर छोटे दुकानदार और व्यापारी अंडों को ठंडे स्टोरेज में नहीं रखते, जिससे अंडे जल्दी खराब हो जाते हैं। अब लेवल लगने से ग्राहक खुद चेक कर सकेंगे और पुराना स्टॉक खरीदने से बच सकेंगे।

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क्या यह नियम पूरे देश में लागू है?

फिलहाल यह निर्देश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जारी किया गया है। अन्य राज्यों में अभी पुराने नियमों के तहत ही बिक्री हो रही है।

ग्राहक कैसे पहचानेंगे कि अंडा सुरक्षित है या नहीं?

1 अप्रैल के बाद, आप अंडे की सतह पर छपी तारीखों को देखकर उसकी ताजगी चेक कर पाएंगे। अगर तारीख नहीं है या वह निकल चुकी है, तो उसे खरीदना जोखिम भरा हो सकता है।

छोटे दुकानदारों के लिए इसमें क्या चुनौती है?

अधिकांश छोटे दुकानदार अंडों को सामान्य तापमान पर खुले में रखते हैं। अब एक्सपायरी डेट होने के कारण उन्हें स्टॉक मैनेजमेंट और कोल्ड स्टोरेज पर अधिक ध्यान देना होगा।

खराब अंडे खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं?

पुराने या खराब अंडे 'साल्मोनेला' (Salmonella) जैसे बैक्टीरिया का घर होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और गंभीर संक्रमण हो सकता है।