Govt Employees Strike Banned: इस विभाग में कर्मचारियों के हड़ताल पर 6 महीने तक की रोक.. राज्य सरकार का आदेश, उल्लंघन पर लगेगा एस्मा
योगी सरकार के तरफ से जारी प्रेसनोट में बताया गया कि यह फैसला राज्य भर में बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और आवश्यक बिजली संबंधी सेवाओं में किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए लिया गया है।
Govt Employees Strike Ban Notification Issued || Image- IBC24 News File
- यूपी में अगले छह महीने बिजली विभाग की हड़ताल पर रोक लगाई गई है।
- यूपी एस्मा अधिनियम के तहत सभी विद्युत संस्थाओं पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
- uninterrupted बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है।
Govt Employees Strike Ban Notification Issued: लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने जनहित के तहत आने वाले छह महीने तक बिजली विभाग में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966 (यूपी एस्मा ) के प्रावधानों को लागू किये जाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक़ हड़ताल का प्रतिबंध इन संस्थाओं के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं पर लागू होगा:
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( यूपी पीसीएल)
- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ( यूपी आरवीयूएनएल)
- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( यूपी पीटीसीएल)
- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को)
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल)
- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल)
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल)
- यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
Govt Employees Strike Ban Notification Issued: योगी सरकार के तरफ से जारी प्रेसनोट में बताया गया कि यह फैसला राज्य भर में बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और आवश्यक बिजली संबंधी सेवाओं में किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए लिया गया है।
UP government invokes ESMA, prohibits strikes in electricity department for 6 months
— Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2025

Facebook



