Govt Employees Strike Ban Notification Issued: लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने जनहित के तहत आने वाले छह महीने तक बिजली विभाग में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966 (यूपी एस्मा ) के प्रावधानों को लागू किये जाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
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जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक़ हड़ताल का प्रतिबंध इन संस्थाओं के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं पर लागू होगा:
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( यूपी पीसीएल)
- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ( यूपी आरवीयूएनएल)
- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( यूपी पीटीसीएल)
- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को)
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल)
- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल)
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल)
- यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
Govt Employees Strike Ban Notification Issued: योगी सरकार के तरफ से जारी प्रेसनोट में बताया गया कि यह फैसला राज्य भर में बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और आवश्यक बिजली संबंधी सेवाओं में किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए लिया गया है।
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1. यह हड़ताल प्रतिबंध कितने समय के लिए लागू किया गया है?
यह प्रतिबंध आगामी छह महीने के लिए लागू किया गया है, ताकि आवश्यक बिजली सेवाएं बाधित न हों।
2. किन विभागों और संस्थाओं पर यह प्रतिबंध लागू होगा?
यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख विद्युत इकाइयों पर लागू होगा, जैसे: यूपीपीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल, यूपीपीटीसीएल, केस्को, एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, डीवीवीएनएल और यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।
3. इस फैसले का उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और जनहित में बिजली सेवाओं में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकना।