Supreme Court Stays Hijab Ban
Supreme Court Stays Hijab Ban: लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब-बुर्का को लेकर मचे विवाद के बीच लखनऊ के मौलाना सुफियान निज़ामी ने इस पूरे विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने साफ़ किया हैं कि किसी भी मुस्लिम को दूसरे के धार्मिक मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं है और वह ऐसा नहीं करेगा तो फिर मुसलमानों के मामले में ऐसा क्यों हो रहा हैं कि उनके खानपान और लिबास को मुद्दा बनाया जा रहा है?
मौलाना सुफियान ने कहा कि, पिछले कुछ अरसे से यह देखा जा रहा है कि मुस्लिमों के मस्जिदों को लेकर, इबादतगाह, वो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे इस तमाम चीजों कोलेकलर मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और मुसलमान इसी नाम पर टारगेट भी किया जा रहा है। इससे पहले कर्नाटक में यह विवाद हुआ और अब महाराष्ट्र में भी यह हो रहा है। भारतव के कानून ने हर किसी को यह अधिकार दिया हैं कि वह अपनी मर्जी से खानपान करें, अपनी मर्जी से लिबास पहने। हम जब किसी के धार्मिक पहचान पर पाबंदी की मांग या बात नहीं करते तो फिर किस और को भी हमारे हिजाब या मजहबी पहचान पर दखलंदाजी नहीं करना चाहिए।
Supreme Court Stays Hijab Ban: फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून के अनुसार फैसला किया है वह स्वागतयोग्य है। ऐसे फैसलों से देश के भीतर एक अच्छा माहौल पैदा होगा। कोर्ट क फैसले से उन लोगों को गहरा धक्का लगा है जो देश के भीतर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे है।
Lucknow: Maulana Sufiyan Nizami reacts on Supreme Court stays hijab ban imposed by Mumbai college, say, “Recently, there have been attempts to create issues regarding Muslims’ clothing and lifestyle, and efforts are being made to target them…The country’s law has given every… pic.twitter.com/K6U6MgzSaD
— IANS (@ians_india) August 9, 2024
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई कॉलेज हिजाब-बुर्का मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को कक्षा में बुर्का पहनने और परिसर में कोई भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ‘बुर्का, हिजाब’ के संबंध में उसके अंतरिम आदेश का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
Supreme Court Stays Hijab Ban: मामले में मुंबई कॉलेज को दुरुपयोग की स्थिति में अदालत का रुख करने की छूट दी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज के उस आदेश पर आंशिक रोक लगाई जिसमें परिसर में ‘हिजाब, बुर्का, टोपी और नकाब’ पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही कॉलेज में ‘हिजाब’, ‘बुर्का’ पहनने पर प्रतिबंध संबंधी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की ‘एजुकेशनल सोसाइटी’ से जवाब मांगा।