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गाजियाबाद : जिले की एक अदालत ने सात वर्षीय भांजी से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 26 अक्टूबर 2013 को दोषी मोमीन ने अपनी बहन की सात वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया था।
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मोमीन के खिलाफ मुराद नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दायर किया था। विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी की अदालत ने बुधवार को मोमीन को बलात्कार और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।