उत्तर प्रदेश: हरदोई में नौकर के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने नौकर और मृतक की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। (Malkin aur Naukar Relationship Video) दरअसल 5 साल पूर्व नौकर के साथ अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला ने नौकर के साथ मिलकर पति की गला घोटकर और धारदार हथियार से सिर पर प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी थी।
अदालत में सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी नौकर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने महिला पर 25 और नौकर पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
दरअसल 22 जून 2017 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले मनीष श्रीवास्तव की रस्सी से गला घोटकर और सिर पर बांके से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मनीष श्रीवास्तव की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया था। (Malkin aur Naukar Relationship Video) इस मामले में पुलिस का कहना था कि मनीष ने घटना से 9 साल पहले आवास विकास कॉलोनी निवासी शीतल वर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था, मृतक पति, पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल में रहता था
मृतक डीजे चलवाने का कारोबार करता था उसका काम उसका नौकर राहुल कश्यप निवासी चंदीपुरवा देखता था। इस दौरान घर आते जाते नौकर राहुल के मृतक की पत्नी शीतल वर्मा के साथ अवैध संबंध हो गए थे। घटना वाले दिन सुबह दोनों को एक साथ देख लेने पर मनीष ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद शीतल ने रस्सी से गला कसकर और राहुल कश्यप ने सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सुनियोजित ढंग से हत्या को हादसा करार देने के लिए दोनों मृत अवस्था में मनीष श्रीवास्तव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
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