महिला चिकित्सक के हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा |

महिला चिकित्सक के हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

महिला चिकित्सक के हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:36 PM IST, Published Date : October 29, 2022/5:08 pm IST

मथुरा (उप्र) 29 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने चार वर्ष पूर्व एक महिला चिकित्सक की हत्‍या के दोषी व्‍यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने लूट के इरादे से महिला के घर में दिनदहाड़े घुसकर घटना को अंजाम दिया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने शनिवार को बताया कि मामले की सुनवाई करते हुये अपर सत्र न्यायाधीश नीरू शर्मा ने दोनों पक्षों के गवाहों की गवाही एवं पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

घटना का ब्यौरा देते हुए चतुर्वेदी ने बताया कि 13 जुलाई, 2018 को राधापुरम एस्टेट निवासी डॉ. संजीव कुमार की फिजियोथेरेपिस्ट पत्नी डॉ. खुशबू अग्रवाल की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वारदात से पहले शाम छह बजे ही चिकित्सक ने फोन पर पत्नी से बात की थी, परंतु, एक घण्टे बाद ही उन्हें पड़ोसी महिला नीरू मित्तल ने उनकी पत्नी की हत्या कर दिए जाने की जानकारी दी। डॉ खुशबू अग्रवाल घर में शाम छह बजे के बाद दाखिल हुई, जब उनके पति डॉ. संजीव कुमार मौजूद नहीं थे।

उन्होंने कहा कि जब महिला डॉक्टर ने लूट के प्रयास का विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला काट दिया और मामले को लेकर मृतका के पति ने हाईवे थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी।

पुलिस ने वारदात स्थल पर मिले साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और निगरानी के आधार पर मगोर्रा के गांव नगला टोंटा निवासी रविंद्र को हत्या की वारदात के लिए दोषी माना और उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा दिया।

जांच के पश्चात पुलिस ने उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें बताया गया कि हत्यारा लूट के इरादे से पहुंचा था, परंतु फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा विरोध किए जाने पर उसने उनका गला रेत दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

भाषा सं आनन्द रंजन

रंजन

 

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