बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की सजा |

बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की सजा

बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:12 PM IST, Published Date : August 31, 2022/12:46 am IST

मुजफ्फरनगर, 30 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 25 वर्षीय एक व्यक्ति को नौ साल की बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में मंगलवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश बाबूराम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण ( पॉक्सो) कानून के तहत संदीप कुमार को दोषी पाया और उसपर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिले के शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि दोषी ने नौ साल की बच्ची से पांच जून 2018 को बुढाना थाना क्षेत्र के एक गांव में बलात्कार किया था।

पीड़िता ने अपने घर पहुंचने के बाद अपनी आपबीती सुनाई जिसके बाद उसके पिता ने कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

भाषा सं जफर नोमान

नोमान

 

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