दलित बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

दलित बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

दलित बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Modified Date: September 21, 2026 / 08:49 pm IST
Published Date: September 21, 2026 8:49 pm IST

भदोही, 21 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नौ साल की दलित बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे नदी किनारे छोड़कर भागने वाले व्यक्ति को सोमवार को 20 साल की जेल की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कौलेश्वर नाथ पांडेय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दुर्गेश ने दुष्कर्म के दोषी राजकमल उर्फ करिया (35) पर 1.10 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति दुर्गेश ने जुर्माने की राशि बच्ची के इलाज के लिए देने का निर्देश दिया।

भदोही के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव त्यागी ने बताया कि यह घटना सुरयावा थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 जुलाई 2025 की रात को हुई थी, जब अपने दादा-दादी के साथ सो रही बच्ची को राजकमल उठा ले गया था।

त्यागी ने बताया कि बच्ची खून से लथपथ और बेहोश पड़ी मिली थी। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भाषा

सं राजेंद्र पारुल

पारुल


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