उप्र: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा

उप्र: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा

उप्र: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा
Modified Date: August 20, 2025 / 10:16 pm IST
Published Date: August 20, 2025 10:16 pm IST

कौशांबी (उप्र), 20 अगस्त (भाषा) कौशांबी की एक अदालत ने चार साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को बुधवार को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रमेश चंद त्रिपाठी ने बताया कि 13 जून, 2022 को जिले के चरवा थाना में एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी चार साल की बेटी के साथ कौशांबी जिले के बड़ी गौहानी निवासी आशीष कुशवाहा (23) ने दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया।

उन्होंने बताया कि दोषी आशीष कुशवाहा को बुधवार को जनपद न्यायालय कौशांबी के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया।

भाषा सं राजेंद्र सिम्मी

सिम्मी


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