उप्र : मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा

उप्र : मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा

उप्र : मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा
Modified Date: March 11, 2025 / 11:15 pm IST
Published Date: March 11, 2025 11:15 pm IST

कौशांबी, 11 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में जनपद न्यायालय की एक अदालत ने छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी एक व्यक्ति को मंगलवार को 20 वर्ष कठोर कारावास का सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि 11 जून, 2022 को जिले के सैनी थाना में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी छह वर्षीय मासूम बच्ची को धीरेंद्र कुमार उर्फ धुनकारी ने सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे में दोषी पाए गए धीरेंद्र कुमार उर्फ धुनकारी को मंगलवार को जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

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भाषा

राजेंद्र, रवि कांत रवि कांत


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