झांसी में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

झांसी में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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  • Publish Date - December 9, 2025 / 09:48 PM IST,
    Updated On - December 9, 2025 / 09:48 PM IST

झांसी (उप्र), नौ दिसंबर (भाषा) झांसी जिले की एक अदालत ने पड़ोस की नौ वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव त्रिवेदी की अदालत ने आरोप सिद्ध हो जाने पर अंधेड उम्र के मुन्नालाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शर्मा ने कहा कि अर्थदंड अदा ना करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

शर्मा ने बताया कि झांसी जिले के ककरवई क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 21 मार्च 2022 की दोपहर उसकी नौ वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेलते समय अचानक गायब हो गई तो पड़ोसियों ने बताया कि गांव के ही रहने वाले मुन्नालाल अहिरवार द्वारा उसे जंगल की ओर ले जाते हुए देखा गया है।

वादी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह सुनकर सभी लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगे, तो शोरगुल सुनकर और ग्रामीणों को आता देख मुन्नालाल बच्ची को छोड़कर भाग खड़ा हुआ।

पुलिस ने इस संबंध में दुष्कर्म की धारा के साथ बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके मुन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने विवेचना पूरी करके आरोपपत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी करके आज इस मामले में आरोपी को सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द संतोष

संतोष