बलिया में किशोरी को अगवा करने के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा

बलिया में किशोरी को अगवा करने के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा

बलिया में किशोरी को अगवा करने के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा
Modified Date: August 21, 2026 / 11:45 am IST
Published Date: August 21, 2026 11:45 am IST

बलिया (उप्र), 21 अगस्त (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने एक किशोरी को अगवा करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 25 साल कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम कांत की अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद बृहस्पतिवार को आरोपी भोला पटेल को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्ष की किशोरी को 10 दिसंबर 2023 को सहतवार थाना क्षेत्र के भोला पटेल ने अगवा कर लिया। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध अपहरण की धाराओं तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द मनीषा

मनीषा


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