उप्र में पांच साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को मृत्यु दंड की सजा

उप्र में पांच साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को मृत्यु दंड की सजा

उप्र में पांच साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को मृत्यु दंड की सजा
Modified Date: January 4, 2023 / 04:55 pm IST
Published Date: January 4, 2023 4:55 pm IST

बांदा (उप्र), चार जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की विशेष अदालत ने पांच साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर बुधवार को दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई और उस पर दो लाख 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

शासकीय अधिवक्ता (अभियोजक) कमल सिंह ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) की विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना की अदालत ने 18 अप्रैल 2021 को मरका थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गमछे (लुंगी) से गला घोटकर उसकी हत्या करने का जुर्म साबित हो जाने पर दोषी रामबहादुर प्रजापति (45) को बुधवार को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है ।

अदालत ने उस पर दो लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

भाषा सं जफर

रंजन

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