बलिया में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

बलिया में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

बलिया में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
Modified Date: May 23, 2026 / 02:06 pm IST
Published Date: May 23, 2026 2:06 pm IST

बलिया (उप्र), 23 मई (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या करने के सात साल पुराने मामले में पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने शनिवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश हरीश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दीनानाथ पासवान को दोषी करार दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना क्षेत्र के सोनाड़ी गांव निवासी नेपाल पासवान ने 2014 में अपनी पुत्री तेतरी की शादी नरही थाना क्षेत्र के विशेश्वरपुर गांव निवासी दीनानाथ पासवान से की थी।

शादी के बाद दीनानाथ कथित तौर पर दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करता था। साथ ही संतान न होने को लेकर भी दोनों के बीच विवाद होता रहता था।

अभियोजन के मुताबिक, 10 अगस्त 2019 की रात दीनानाथ ने पत्नी तेतरी की हत्या कर दी और शव पोखरे में फेंक दिया। मामले में महिला के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी


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