उप्र के बहराइच में बलात्कार के जुर्म में युवक को उम्रकैद

उप्र के बहराइच में बलात्कार के जुर्म में युवक को उम्रकैद

  •  
  • Publish Date - September 30, 2025 / 12:45 PM IST,
    Updated On - September 30, 2025 / 12:45 PM IST

बहराइच (उप्र), 30 सितंबर (भाषा) बहराइच जिले की एक विशेष पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने छह साल की बच्ची का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के जुर्म में एक युवक को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दोषी अविनाश पाण्डेय पर बलात्कार के चार मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में इसी अदालत ने उसे गत 24 सितंबर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) दुर्गा प्रसाद तिवारी ने मंगलवार को बताया कि सुजौली थाना क्षेत्र के एक गांव की छह वर्षीय बच्ची 15 जून 2025 की शाम करीब चार बजे अपने घर में खेल रही थी तभी उसे कोई अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया। काफी तलाश के बाद वह देर रात गांव के बाहर गन्ने के खेत के बाहर मिली। बच्ची ने घर पहुंच कर अपने साथ हुए शारीरिक शोषण की बात बताई। बच्ची के पिता की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

उन्होंने बताया कि सुजौली क्षेत्र से 25 व 28 जून और तीन जुलाई 2025 को नाबालिग लड़कियां एक ही तरीके से गायब होने के बाद बरामद की गई थीं। सभी लड़कियों की उम्र पांच से आठ साल के बीच थी। वे अपने साथ हुई घटना के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही थीं।

तिवारी ने बताया कि मिहींपुरवा की पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्षिता तिवारी ने संवेदनशीलता के साथ मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाकर बच्चियों से मालूम किया कि उन्हें ले जाने वाला करीब 30 साल का व्यक्ति, शराब का आदी है और उसके हाथ पर टैटू बना है। शारीरिक शोषण के बाद वह बच्चियों को टॉफियां, खाने की चीजें या नए कपड़े देता था।

उन्होंने बताया कि बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने तीन दिन के भीतर सुजौली थाना अंतर्गत सुजौली गांव निवासी अविनाश पाण्डेय उर्फ सिंपल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उसके फोन से नाबालिग लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें मिलीं।

तिवारी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की टीम ने अगस्त माह में अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर त्वरित सुनवाई का आग्रह किया। मात्र 22 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकांत मणि ने सोमवार को अभियुक्त अविनाश पाण्डेय उर्फ सिंपल को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा एक लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं अदा करने पर दोषी को 16 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार पाण्डेय के खिलाफ एक ही प्रकार के अपराध के चार मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में अदालत 24 सितंबर को फैसला सुना चुकी है जबकि दो अन्य मामलों में फैसला आना बाकी है।

भाषा सं सलीम शोभना सुरभि

सुरभि