बहराइच (उप्र), 18 दिसंबर (भाषा) बहराइच जिले की एक विशेष पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने पांच साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में एक युवक को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और दो लाख 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया। आरोपी युवक को ऐसे ही तीन अन्य मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 27 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने बताया कि दोषी 30 वर्षीय अविनाश पांडे उर्फ सिंपल सुजौली थाना अंतर्गत सुजौली गांव का निवासी है और वह जिले का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसे इस प्रकृति के चार मामलों में अलग-अलग बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पर चारों मामलों में कुल आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अरविंद कुमार गौतम ने बुधवार को फैसला सुनाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बीती दो/तीन जुलाई की रात को सुजौली थाना अंतर्गत एक गांव की पांच वर्षीय बच्ची सोते समय घर से गायब हो गई थी। बच्ची तीन जुलाई को बरामद हुई थी। इसी थाना क्षेत्र में 15 जून, 25 जून व 28 जून को भी नाबालिग लड़कियों के गायब होने व उसी दिन शाम को बरामद होने के मामले आए थे। चूंकि लड़कियां पांच से आठ साल के बीच की थीं, इसलिए वे बहुत कुछ बता नहीं पा रही थीं। सभी मामलों में मुकदमे दर्ज कर पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह के निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच आरंभ की गई।
अधिवक्ता ने बताया कि महिला क्षेत्राधिकारी तिवारी ने बच्चियों से बात की, जिससे पता चला कि जो व्यक्ति उन्हें ले गया था उसने उनका शारीरिक शोषण किया था तथा सभी लड़कियों ने उसका हुलिया एक जैसा बताया था।
इस आधार पर अविनाश उर्फ सिंपल पांडेय को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान उसके हाथ पर बने टैटू से की गई।
भाषा सं जफर सुरभि
सुरभि