छात्रा की हत्या के दोषी को उम्रकैद

छात्रा की हत्या के दोषी को उम्रकैद

छात्रा की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Modified Date: February 1, 2025 / 01:31 pm IST
Published Date: February 1, 2025 1:31 pm IST

बलिया (उप्र), एक फरवरी (भाषा) बलिया की एक अदालत ने पॉलीटेक्निक की एक छात्रा की हत्या के करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के बांसडीह रोड क्षेत्र में स्थित टाउन पॉलीटेक्निक कॉलेज में 23 मई 2021 की सुबह एक किशोरी का शव पाया गया था। कॉलेज के प्रवक्ता विजय कुमार सिन्हा की तहरीर पर इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। किशोरी की शिनाख्त आईटी प्रथम वर्ष की छात्रा अंशु (20) के रूप में की गई थी। वह कानपुर की रहने वाली थी।

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि अंशु के दोस्त रोहित सिंह ने आपसी विवाद को लेकर उसकी हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।

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पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश प्रथम कांत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी रोहित को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं सलीम शोभना

शोभना


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