मुजफ्फरनगर में दलित युवक की हत्या के मामले में दंपति को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर में दलित युवक की हत्या के मामले में दंपति को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर (उप्र), 30 सितंबर (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले में विशेष एससी/एसटी अदालत ने 21 वर्षीय दलित युवक की हत्या के मामले में आरोपी दंपति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता आशीष कुमार त्यागी ने बुधवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विशेष न्यायाधीश विजय कुमार ने सोनू और उसकी पत्नी मोनाक्षी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 342 (बंधक बनाना) के तहत दोषी ठहराया।
उन्होंने बताया कि यह घटना सात जनवरी 2024 को खतौली थाना क्षेत्र के जसौला गांव में हुई थी।
त्यागी के अनुसार, सोनू और मोनाक्षी ने 21 वर्षीय अंकित को अपने घर बुलाया था और इसके बाद दोनों ने उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि घटना के बाद अंकित के पिता रणधीर ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
त्यागी के मुताबिक, अंकित के मोनाक्षी के प्रति एकतरफा प्रेम संबंध को लेकर विवाद था और मोनाक्षी तथा उसका पति इसका विरोध करते थे और इसी को लेकर अंकित की हत्या कर दी गयी।
भाषा सं. सलीम शफीक
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Web Title: मुजफ्फरनगर में दलित युवक की हत्या के मामले में दंपति को उम्रकैद
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