मुजफ्फरनगरःअवैध शराब मामले में विशेष अदालत ने सात लोगों के खिलाफ आरोपपत्र स्वीकार किया

मुजफ्फरनगरःअवैध शराब मामले में विशेष अदालत ने सात लोगों के खिलाफ आरोपपत्र स्वीकार किया

मुजफ्फरनगरःअवैध शराब मामले में विशेष अदालत ने सात लोगों के खिलाफ आरोपपत्र स्वीकार किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: November 24, 2021 8:36 pm IST

मुजफ्फरनगर, 24 नवंबर (भाषा) मुजफ्फरनगर में एक विशेष अदालत ने बुधवार को कुख्यात अपराधी सुशील मूंछ और दो ब्लॉक अधिकारी समेत सात लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर अधिनियम के तहत दाखिल आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया। अदालत के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

आरोपियों में मोरना ब्लॉक के प्रमुख अनिल राठी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ब्रह्मपाल शामिल हैं।

विशेष न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने गैंगस्टर अधिनियम की धारा दो और तीन के तहत आरोपितों के विरूद्ध साक्ष्य पेश करने की तारीख 15 दिसंबर निर्धारित की है।

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अधिकारी ने बताया कि एक अन्य आरोपी किशन फरार है और उस पर मुकदमा अलग से चलाया जाएगा। वह नेपाल का नागरिक है। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि 2003 में अवैध शराब व्यापार में संलिप्त पाए जाने के बाद भोपा पुलिस थाने में आठ लोगों के खिलाफ मामला दायर किया गया था। बड़ी मात्रा में हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई थी।

भाषा स्नेहा पवनेश

पवनेश


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