शामली में चाचा की हत्या के जुर्म में भतीजे और दोस्त को उम्रकैद

शामली में चाचा की हत्या के जुर्म में भतीजे और दोस्त को उम्रकैद

शामली में चाचा की हत्या के जुर्म में भतीजे और दोस्त को उम्रकैद
Modified Date: January 9, 2026 / 11:12 am IST
Published Date: January 9, 2026 11:12 am IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), नौ जनवरी (भाषा) शामली जिले के कैराना की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति और उसके दोस्त को अपने चाचा की खेती की ज़मीन हड़पने के लिए उनकी हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय ने बृहस्पतिवार को मोनू और उसके साथी सागर को पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील अशोक कुमार पुंधीर के अनुसार, पीड़ित वेद पाल की 20 मई, 2020 को शामली कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के लंक गांव में उसके भतीजे मोनू ने सागर की मदद से गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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अभियोजन पक्ष ने बताया कि वेद पाल अविवाहित थे, और उनको आरोपियों ने उनकी खेती की ज़मीन हड़पने के लिए निशाना बनाया था। पुंधीर ने बताया कि यह घटना तब हुई जब पीड़ित अपने घर में सो रहा था।

हत्या के बाद, एक मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सुनवाई पूरी होने के बाद, अदालत ने दोनों आरोपियों को अपराध का दोषी पाया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

भाषा सं जफर मनीषा

मनीषा


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