यहां पूर्व मंत्री सहित दो आरोपियों के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, जानें मामला

non-bailable warrants against the former minister: पूर्व मंत्री सहित दो आरोपियों के खिलाफ धारा 82 के तहत आदेशिका और गैर जमानती वारंट Order and non-bailable warrants under Section 82 against two accused, including the former minister

यहां पूर्व मंत्री सहित दो आरोपियों के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, जानें मामला

BJP Budhram Kartam Death

Modified Date: January 4, 2023 / 12:12 am IST
Published Date: January 3, 2023 11:45 pm IST

non-bailable warrants against the former minister: बलिया (उत्तर प्रदेश), 3 जनवरी । बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित दो आरोपियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (फरार व्‍यक्ति के लिए उदघोषणा) के तहत आदेशिका जारी करने व सभी चार आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

छात्र नेता सुधीर ओझा के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने मंगलवार को बताया कि स्थानीय एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत में आनंद स्वरूप शुक्ला सहित चार आरोपी सोमवार को हाजिर नहीं हुए। उन्होंने बताया कि एक आरोपी अविनाश सिंह जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हुआ।

उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा अदालत को आख्या प्राप्त कराया गया कि आरोपी आनंद स्वरूप शुक्ला व विवेक सिंह दबिश दिए जाने पर मिले नहीं। अन्य दो आरोपियों के संबंध में पुलिस ने कोई आख्या प्राप्त नहीं कराया।

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उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री शुक्ला की तरफ से उनके अधिवक्ता राजेंद्र त्रिपाठी अदालत में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा यह कहा गया कि वह नियत तिथि पर अभियुक्त शुक्ला को पेश करेंगे। इसके लिए समय दिया जाय।

तिवारी ने बताया कि उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने सोमवार को समस्त तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी आनंद स्वरूप शुक्ला व विवेक सिंह के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत आदेशिका जारी करने व सभी चार आरोपियों के विरुद्ध पांचवी बार गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

non-bailable warrants against the former minister: अदालत ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है तथा मामले में अतिरिक्त आरोप के विरचन व हाजिरी के लिए नौ जनवरी का समय निर्धारित किया है। इसके साथ ही दो आरोपियों के संबंध में पुलिस से कोई आख्या प्राप्त नहीं होने पर संबंधित थानाध्यक्ष के कृत्य को अदालत ने अत्यंत आपत्तिजनक करार दिया है।

उल्लेखनीय है कि छात्र नेता सुधीर ओझा ने भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में 15 जनवरी, 2013 को हत्या का प्रयास करते हुए चाकू से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

एमपी/एमएलए अदालत ने गत 22 नवम्बर को अपने फैसले में शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 ( जान लेने की नीयत से हमला ) व 149 ( जन समूह द्वारा विधि विरुद्ध किया गया अपराध ) के तहत दंडनीय अपराध का अतिरिक्त आरोप विरचित करने का आदेश दिया था।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com