Uttarpradesh News: योगी सरकार का आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला, 2 बार से ज्यदा काटा तो मिलेगी उम्रकैद की सजा

उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल ये फैसला प्रदेश में बढते कुत्तों के आतंक को लेकर लिया गया है। पर ये फैसला है क्या, पढ़िए इस खबर में। 

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  • Publish Date - September 15, 2025 / 03:24 PM IST,
    Updated On - September 15, 2025 / 03:24 PM IST

Uttarpradesh News/image source:IBC24

HIGHLIGHTS
  • प्रयागराज में आवारा कुत्तों के काटने पर नई सजा तय दो बार काटने पर उम्रकैद का प्रावधान
  • पहली बार काटने पर 10 दिन के लिए एबीसी सेंटर में निगरानी में रखा जाएगा कुत्ता।
  • दूसरी बार काटने पर टीम करेगी जांच, प्रेरित हमला नहीं होने पर कुत्ते को आजीवन कैद

Uttarpradesh News: उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में अगर किसी भी आवारा कुत्ते ने किसी को 2 बार से ज्यादा काटा तो उन कुत्तों के उम्रकैद होगी। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यह बिल्कुल सच है। यह फैसला, सरकार ने शहर में बढ़ते कुत्तों के आतंक को लेकर लिया है। इस आदेश को प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को जारी किया है। इसमें हमलावर कुत्तों को अनूठी सजा का प्रावधान किया गया है।

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आदेश में क्या है ?

आदेश के अनुसार अगर कुत्ता पहली बार किसी को काटता है तो कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी। उम्रकैद और 10 दिन की सजा के दौरान कटखने कुत्ते को एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में रखा जाएगा। कुत्तों को सजा देने के मामले में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण देना होगा। इसकी जानकारी होने पर नगर निगम के पशुधन विभाग की टीम कटखने कुत्ते को पकड़कर एबीसी सेंटर ले जाएगी। सेंटर पर इलाज के साथ कुत्ते को निगरानी में रखा जाएगा। 10 दिन बाद सेंटर से छोड़े जाने के पहले कुत्ते के शरीर पर माइक्रोचिप लगाई जाएगी। माइक्रोचिप के जरिए ही कुत्ते के व्यवहार पर निगरानी की जाएगी।

Uttarpradesh News: वहीं अगर कुत्ता दूसरी बार किसी को काटता है तो टीम इसकी जांच करेगी। जांच टीम में पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और एसपीसीए के सदस्य होंगे। टीम जांच में देखेगी कि कहीं कुत्ते को हमला करने के लिए प्रेरित तो नहीं किया गया। हमले के लिए प्रेरित नहीं करने का प्रमाण मिलने पर कुत्ते को फिर से एबीसी सेंटर में आजीवन रखा जाएगा। आजीवन कैद की सजा पाने वाले कुत्ते की रिहाई तभी होगी, जब उसे कोई अधिकृत तौर पर गोद लेगा। प्रमुख सचिव का आदेश प्रयागराज में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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आदेश को लेकर अधिकारियों ने क्या कहा ?

Uttarpradesh News: अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास का आदेश प्राप्त हुआ है। आदेश के अनुसार प्रयागराज में काम शुरू हो गया है। कमेटी के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आदेश को जल्द अमल में लाया जाएगा।

अगर कुत्ता पहली बार काटे तो क्या होगा?

उसे 10 दिन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर (एबीसी) में निगरानी में रखा जाएगा।

दूसरी बार काटने पर क्या सजा है?

जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कुत्ते को आजीवन कैद (एबीसी सेंटर में) की सजा दी जाएगी।

क्या किसी को काटने का प्रमाण देना होगा?

हाँ, पीड़ित को सरकारी अस्पताल से इलाज का प्रमाण देना होगा।