Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी की आज होगी पेशी, अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने से जुड़ा है मामला

Rahul Gandhi Defamation Case : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी।

Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी की आज होगी पेशी, अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने से जुड़ा है मामला

Rahul Gandhi On Ladakh Tank Accident

Modified Date: June 26, 2024 / 07:29 am IST
Published Date: June 26, 2024 7:29 am IST

लखनऊ : Rahul Gandhi Defamation Case : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले में मानहानि का केस चल रहा है। बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। बीते दिनों कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी थी।

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20 फरवरी को राहुल गांधी को मिली थी जमानत

Rahul Gandhi Defamation Case :  चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में बीती 20 फरवरी को राहुल गांधी की सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुई थी। मानहानि मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट में राहुल गांधी को 25000 रुपए की सिक्योरिटी और 25 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली। राहुल गांधी उन दिनों उत्तर प्रदेश में ही अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे।

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यह है पूरा मामला

Rahul Gandhi Defamation Case :  दरअसल पूरा मामला 4 अगस्त 2018 का है. कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज के रहने वाले विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित पीसी में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से वकील संतोष पांडेय ने केस दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को राहुल के खिलाफ वारंट जारी किया था.इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से वकील संतोष पांडेय ने केस दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को राहुल के खिलाफ वारंट जारी किया था। बता दें कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उनको अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती।

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