राहुल गांधी के हाथरस मानहानि मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी

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राहुल गांधी के हाथरस मानहानि मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी

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  • Publish Date - May 2, 2026 / 09:13 PM IST,
    Updated On - May 2, 2026 / 09:13 PM IST

हाथरस (उप्र), दो मई (भाषा) लोकसभा में विपक्ष के नेता (कांग्रेस) राहुल गांधी के खिलाफ हाथरस में दर्ज मानहानि के परिवाद में अब अगली सुनवाई 13 मई को होगी। एक अधिवक्‍ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्‍होंने बताया कि हाथरस के बूलगढ़ी प्रकरण में दोषमुक्त हो चुके युवकों को आरोपी बताने के मामले में सांसद-विधायक अदालत में यह परिवाद विचाराधीन है और इस मामले में आज सुनवाई की तारीख थी।

अधिवक्‍ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) दीपक नाथ सरस्वती की सांसद-विधायक अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि आज इस बात पर बहस हुई कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई संज्ञान लिया जाए या नहीं, उन्हें तलब किया जाए या नहीं।

बहस सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है और सुनवाई की अगली तारीख 13 मई निर्धारित की ।

हाथरस के बहुचर्चित बूलगढ़ी प्रकरण में दुष्‍कर्म के आरोप से बरी हुए युवक रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश के अधिवक्‍ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि राहुल गांधी पर उनके मुवक्किलों ने तीन मुकदमे डाले थे।

पुंढीर ने यह भी बताया है कि बूलगढ़ी प्रकरण में युवक संदीप को तो नामजद किया गया था, लेकिन वादी के परिवार के लोगों के कहने पर तीन और लड़कों को झूठा फंसा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी।

पुंढीर ने बताया कि मुकदमा भी ढाई साल चला जिसमें तीनों लड़के जेल में रहे और जब वे छूट कर आ गये , तब राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव के दौरे के दौरान कहा कि आरोपी बाहर घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार घर में बंद है।

पुंढीर ने बताया कि राहुल गांधी के बयान अपमानजनक मानते हुए दुष्‍कर्म के आरोपों से बरी हुए रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश की ओर से उन्होंने उन्हें (राहुल गांधी को) डेढ़ करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा था, नोटिस के जरिए तीनों को 50-50 लाख रुपये देने को कहा गया था। यह मामला अभी जांच के अधीन है।

भाषा सं आनन्द

राजकुमार

राजकुमार