निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय लोकदल विधायक राजपाल बालियान को मिली जमानत

निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय लोकदल विधायक राजपाल बालियान को मिली जमानत

निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय लोकदल विधायक राजपाल बालियान को मिली जमानत
Modified Date: August 29, 2023 / 10:09 pm IST
Published Date: August 29, 2023 10:09 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 29 अगस्त (भाषा) जिले की एक स्थानीय अदालत ने जनवरी 2022 में निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) विधायक राजपाल बालियान और समाजवादी पार्टी नेता प्रमोद त्यागी को मंगलवार को जमानत दे दी।

राजपाल बालियान उत्तर प्रदेश विधानसभा में रालोद के विधायक दल के नेता हैं और मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

विशेष न्यायाधीश मयंक जयसवाल ने मंगलवार को उन्हें 15-15 हजार रुपये की दो जमानत राशि भरने पर जमानत दे दी। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की है ।

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अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार के मुताबिक, पुलिस ने 24 जनवरी 2022 को जिले के बुढ़ाना में राजपाल बालियान और तत्कालीन सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी समेत 18 सपा और रालोद समर्थकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 279, 270,188,171 और महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

राजपाल बालियान के वकील ओंकार सिंह तोमर के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रालोद से बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे राजपाल बालियान के चुनाव प्रचार के दौरान बुढ़ाना कस्बे में पार्टी चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कुछ लोग एकत्र हुए थे।

भाषा सं जफर

धीरज

धीरज


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