सुलतानपुर (उप्र), 16 जनवरी (भाषा) ‘एमपी/एमएलए’ अदालत में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह से संबंधित आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। यह कार्रवाई प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई है। उपरोक्त जानकारी संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने दी।
एमपी-एमएलए अदालत में शुक्रवार को आप सांसद संजय सिंह की आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सम्बन्धित न्यायाधीश बार काउंसिल चुनाव में ड्यूटी पर होने के कारण अवकाश पर रहे जिससे अदालती कार्रवाई नहीं हो सकी।
अब इस मामले की सुनवाई के लिए चार फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है।
यह मामला बंधुआ कला क्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। मुकदमा वर्तमान में साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है।
यह मामला 13 अप्रैल 2021 का है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकलां थानाक्षेत्र के हसनपुर गांव में बिना अनुमति के एक सभा आयोजित की गई थी। यह सभा जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में हुई थी।
पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह समेत 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
इस मुकदमे में अन्य आरोपियों ने पहले ही जमानत प्राप्त कर ली थी। संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपए के दो जमानत मुचलके और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया था।
जून में विशेष अदालत ने इन आरोपियों के अधिवक्ता की ‘डिस्चार्ज’ अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए आरोप तय किए थे।
भाषा सं जफर राजकुमार
राजकुमार