सपना चौधरी को पासपोर्ट के लिए एनओसी देने का निर्देश

सपना चौधरी को पासपोर्ट के लिए एनओसी देने का निर्देश

सपना चौधरी को पासपोर्ट के लिए एनओसी देने का निर्देश
Modified Date: January 12, 2026 / 10:19 pm IST
Published Date: January 12, 2026 10:19 pm IST

लखनऊ, 12 जनवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक अधीनस्थ अदालत को डांसर सपना चौधरी को पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने यह भी कहा कि अभिनेत्री को 10 वर्ष की सामान्य अवधि के लिए पासपोर्ट जारी किया जाए।

न्यायमूर्ति प्रकाश भाटिया ने सपना चौधरी द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

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सपना की वकील प्रीति सिंह ने दलील दी थी कि अधीनस्थ अदालत ने याचिकाकर्ता को एनओसी जारी करने से मना कर दिया, जबकि उनके खिलाफ दर्ज एक मामले संबंधी जमानत के आदेश में पासपोर्ट से वंचित करने की कोई शर्त नहीं है।

अदालत ने पाया कि इसकी कोई संभावना नहीं दिखती कि 2018 में लखनऊ के आशियाना में स्टेज शो नहीं करने से जुड़े आपराधिक मामले में मुकदमा जल्द खत्म होगा।

भाषा सं राजेंद्र सिम्मी

सिम्मी


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