लखनऊ। Section 144 applicable for two months उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को देखते हुए यहां धारा 144 लागू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, इस बार 2 महीने के लिए धारा 144 लगाया गया है। ावरात्रि, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज और नागपंचमी सहित प्रवेश परीक्षा व प्रदर्शन को ध्यान में रखती हुए धारा 144 लगाई गई है। 30 अगस्त तक बिना अनुमति के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
Section 144 applicable for two months आपको बता दें कि इस बार 4 जुलाई से सावन का पर्व शुरु हुआ है, जो दो माह यानी 30 अगस्त तक चलेगी। वहीं इसी बीच 29 जुलाई को मोहर्रम और अगले महीने 15 अगस्त पड़ रही है। इसके अलावा 19 अगस्त को हरियाली तीन और 21 अगस्त को नागपंचमी है। इसके साथ ही लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं और किसान संगठन समेत अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शांति भंग ना हो, इसको लेकर राजधानी में धारा 144 लगा दी गई है।
लखनऊ में आगामी 2 माह में होने वाले त्योहारों के मद्देनजर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है और यह 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: उपेंद्र कुमार अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त, लखनऊ (04.07) pic.twitter.com/3OmZZQsCKH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 5, 2023
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