बुलंदशहर (उप्र), 11 सितंबर (भाषा) बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने अपनी विधवा भाभी को जिंदा जलाने के आरोपी तीन लोगों को सोमवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकील विजय कुमार शर्मा ने बताया कि सिकन्दराबाद थाना क्षेत्र स्थित चौधरीवाड़ा मोहल्ले के रहने वाले तीन भाइयों अलीम, अजीज और कलाम ने 24 नवंबर 2012 की शाम घर में घुसकर अपनी विधवा भाभी अनीसा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी।
इस वारदात में गंभीर रूप से झुलसी अनीसा की अगले ही दिन दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में 29 नवंबर 2012 को पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
शर्मा ने बताया कि सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मनु कालिया की अदालत ने तीनों हत्यारोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद के साथ और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
भाषा सं सलीम संतोष
संतोष