बलिया (उप्र), 26 फरवरी (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के चार वर्ष पुराने एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के नगरा क्षेत्र स्थित बगडौरा गांव में हीरामन नामक व्यक्ति की 21 नवंबर 2020 की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतक के बेटे सिंटू की तहरीर पर छह लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद दो आरोपियों जितेंद्र व धर्मेंद्र को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 20—20 हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
अदालत ने मामले के अन्य चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
भाषा सं. सलीम नरेश
नरेश