Anukampa Niyukti Niyam
जयपुर। Anukampa Niyukti Niyam राजस्थान सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने आवेदन की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए 90 नहीं, बल्कि 180 दिन का समय मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1966 में संशोधन कर दिया है।
Anukampa Niyukti Niyam नए प्रावधानों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसके आश्रित छह महीने के भीतर संबंधित विभाग या राज्य सरकार के पास अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले निर्धारित तीन महीने की अवधि को कम माना जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर परिवारों को अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों से उबरकर निर्णय ले सकें। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति का पहला अधिकार मृतक कर्मचारी की पत्नी को रहेगा। यदि पत्नी नौकरी लेने से मना करती है, तो वह यह अधिकार अपने बेटे या बेटी में से किसी एक को सौंप सकती है।
वहीं, कार्मिक विभाग ने पदोन्नति से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है। राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियमों में बदलाव कर मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मामलों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है। समिति की अध्यक्षता कार्मिक विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव करेंगे, जबकि आयोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मूल्यांकन निदेशक इसके सदस्य होंगे। सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के हित में एक व्यावहारिक और संवेदनशील कदम माना जा रहा है।