दुकान जा रही लड़की का पहले किया अपहरण, फिर रेलवे ट्रैक के पास ले जा कर किया रेप, कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई मौत की सजा

नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के दो दोषियों को मौत की सजा

दुकान जा रही लड़की का पहले किया अपहरण, फिर रेलवे ट्रैक के पास ले जा कर किया रेप, कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई मौत की सजा

15-year-old Muslim girl can marry a boy of her choice

Modified Date: November 29, 2022 / 08:52 pm IST
Published Date: November 2, 2022 10:24 pm IST

प्रतापगढ़ः उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ बलात्कार के मामले में बुधवार को दो लोगों को दोषी करार देते हुये मौत की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी। पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने हलीम और रिजवान को दोषी करार देते हुये मौत की सजा सुनायी और उन पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया अभियोजन के संयुक्त निदेशक हवलदार सिंह के अनुसार, युवती के भाई ने 30 दिसंबर 2021 को नवाबगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि उसकी बहन (15) 27 दिसंबर को गांव की दुकान पर गई थी, तभी आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे रेलवे ट्रैक के पास ले जा कर उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया।

Read More : ‘पोस्टर’..पनौती वाली पॉलिटिक्स! मनाही के बाद भी भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर में दिग्गी का फेस, प्रदेश में छिड़ी नई बहस!

सिंह ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार, विरोध करने पर आरोपियों ने बहुत ही क्रूरता से उसके सिर पर मारा जिससे उसके सिर की हड्डी टूट गयी । उन्होंने पीड़िता की आंख में चाकू मार दिया, जिससे उसे दिखना बंद हो गया । आरोपियों ने उसका पैर भी तोड़ दिया और बेहोशी की हालत में उसे छोड़ कर भाग गए ।

 ⁠

Read More : भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी, इस दिन जाएंगे इंदौर और उज्जैन, तैयार हो रही नामों की सूची

उन्होंने बताया कि गंभीर हालत में लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाकांकर लाया गया, जहां से उसे चिकित्सकों ने एसआरएन मेडिकल कालेज भेजा । उन्होंने बताया कि पीड़िता ने पांच दिन बाद होश में आने पर तीन आरोपियों – अमन उर्फ़ कासिम, रिज़वान एवं हलीम का नाम पुलिस को बताया।

Read More : Bhojpuri Actress: इस खूबसूरत हसीना ने टू-पीस पहनकर दिखाया बेहद बोल्ड अवतार, देखकर दंग रह गए फैंस 

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दायर किया। आरोपी अमन उर्फ़ क़ासिम के नाबालिग होने के कारण उसका मामला एक किशोर अदालत में भेजा गया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मुक़दमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हलीम उर्फ़ खड़बड़ तथा रिज़वान को बुधवार को मृत्युदण्ड की सजा सुनायी तथा पचास हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया ।

 


लेखक के बारे में

सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।