उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने कुलदीप सेंगर की सजा पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया

उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने कुलदीप सेंगर की सजा पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया

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  • Publish Date - December 29, 2025 / 02:54 PM IST,
    Updated On - December 29, 2025 / 02:54 PM IST

उन्नाव/नयी दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा) उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने सोमवार को कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर संतोष व्यक्त किया और न्याय प्रणाली पर अपना पूरा विश्वास जताया।

उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सेंगर को नोटिस भी जारी किया, जिसमें उसे जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

पीड़िता ने पीटीआई-भाषा से फोन पर कहा, ‘‘मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। मुझे उच्चतम न्यायालय से न्याय मिला है। मैं शुरू से ही न्याय के लिए आवाज उठाती रही हूं।’’

उसने कहा, ‘‘मैं किसी भी अदालत के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाती। मुझे सभी अदालतों पर भरोसा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मुझे न्याय दिया है और ऐसा करना जारी रखेगा।’’

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था और मामले में उसकी अपील लंबित रहने तक उसे जमानत दे दी गई थी।

उन्नाव के पूर्व विधायक सेंगर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

भाषा आनन्द नेत्रपाल नेत्रपाल मनीषा

मनीषा