उप्र : बीमा की रकम भुगतान के नाम पर 42 लाख रुपये की ठगी, मुकदमा दर्ज

उप्र : बीमा की रकम भुगतान के नाम पर 42 लाख रुपये की ठगी, मुकदमा दर्ज

उप्र : बीमा की रकम भुगतान के नाम पर 42 लाख रुपये की ठगी, मुकदमा दर्ज
Modified Date: February 17, 2026 / 01:29 pm IST
Published Date: February 17, 2026 1:29 pm IST

अमेठी (उप्र), 17 फरवरी (भाषा) अमेठी जिले के शुकुल बाजार क्षेत्र में 42 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने यहां बताया कि थाना क्षेत्र के व्योरेमऊ गांव के रहने वाले राम मिलन द्वारा थाना बाजार शुकुल बाजार में दर्ज कराये गये मुकदमे के मुताबिक उसने दिल्ली में एक निजी कम्पनी से 20 मार्च 2014 को एक बीमा करवाया था। करीब दो साल बाद संबंधित एजेंट की मौत हो जाने के कारण बीमा की किस्त जमा होने में समस्या आने लगी। करीब सात साल बाद 2021 में राहुल जैन नाम के व्यक्ति का फोन उनके पास आया और कहा गया कि आपकी जमा धनराशि लगभग 25 लाख हो गई है। कर जमा करने के बाद उन्हें इसका भुगतान किया जाएगा।

सिंह के अनुसार, राम मिलन का आरोप है कि जैन ने उन्हें एक बैंक खाता नम्बर दिया जिस पर कर के रूप में कई बार धनराशि मांगी, जो धीरे—धीरे अदा की गयी। इस तरह उनसे लगभग 42 लाख रुपये ले लिये गये। राम मिलन ने छह अगस्त 2025 को एक लाख 94 हजार 687 रुपये उसे भेजे थे।

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित का कहना है कि पहले राहुल जैन बीमारी का बहाना करके फोन स्विच आफ करता रहा और बाद में उसका फोन लगातार स्विच आफ बताने लगा। उसे कोई रकम प्राप्त नहीं हुई, तब उसे अपने साथ ठगी होने का पता लगा।

प्रभारी निरीक्षक थाना शुकुल बाजार विवेक बर्मा ने बताया कि इस मामले में राम मिलन की शिकायत पर राहुल जैन के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

भाषा सं. सलीम मनीषा

मनीषा


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