Publish Date - January 28, 2025 / 08:01 AM IST,
Updated On - January 28, 2025 / 11:19 AM IST
Religious Conversion 2025| Photo Credit: IBC 24 File
गाजियाबाद: Religious Conversion 2025 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में एक व्यक्ति और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान साहिबाबाद के अर्थला की पीर कॉलोनी निवासी साकिब खान (25) और उसके पिता अनीस अहमद (52) के रूप में हुई है, जिन्हें डीएलएफ कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया।
Religious Conversion 2025 ट्रांस-हिंडन के पुलिस उपायुक्त निमिष पाटिल ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान शाकिब ने खुलासा किया कि उसने महिला को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने बताया कि बाद में जब महिला ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया, तो उसने इनकार कर दिया और उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे अपने रिश्तेदार के साथ महिला के घर जा रहे थे ताकि वह शालीमार गार्डन थाने में दर्ज मामला वापस लेने के लिए उसे डरा-धमका सके।
धर्म परिवर्तन के आरोप में साकिब खान और अनीस अहमद को क्यों गिरफ्तार किया गया?
साकिब खान और अनीस अहमद को एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम क्या है?
यह अधिनियम धर्म परिवर्तन को बिना स्वीकृति या धोखे से करने के खिलाफ है। इसके तहत धर्म परिवर्तन को कानूनी तरीके से नियंत्रित किया जाता है और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने पर सजा का प्रावधान है।
क्या इस मामले में आरोपी ने महिला से शादी करने से मना किया था?
हां, आरोपी साकिब खान ने महिला से शादी करने से मना कर दिया था और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने की कोशिश की थी।
साकिब खान और उसके पिता को किस समय गिरफ्तार किया गया था?
दोनों आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे महिला को डरा-धमका कर शालीमार गार्डन थाने में दर्ज मामला वापस लेने के लिए उसके घर जा रहे थे।
क्या पुलिस ने इस मामले में कौन-कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया है?
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।