उप्र : हॉलैंड की महिला के साथ बलात्कार करने के दोषी को 10 साल की सजा

उप्र : हॉलैंड की महिला के साथ बलात्कार करने के दोषी को 10 साल की सजा

उप्र : हॉलैंड की महिला के साथ बलात्कार करने के दोषी को 10 साल की सजा
Modified Date: September 30, 2025 / 10:23 pm IST
Published Date: September 30, 2025 10:23 pm IST

मथुरा, 30 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक विशेष अदालत ने हॉलैंड की एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने अपराध में सहयोग करने के लिए उसकी मां को भी पांच साल की कैद की सजा सुनाई और दोनों पर क्रमशः 7.90 लाख रुपये और 5.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायालय (त्वरित न्यायालय-महिला विरुद्ध अपराध मामले) के न्यायाधीश सुशील कुमार (पंचम) ने यह फैसला सुनाया।

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उन्होंने बताया कि मथुरा के गोविंद नगर क्षेत्र निवासी हरेंद्र कुमार और उसकी मां लीला देवी उर्फ नीलम को अदालत ने दोषी करार दिया और दोनों को सजा सुनाई।

अदालत ने हॉलैंड की महिला को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने, एक लाख यूरो हड़पने, जाली-फर्जी कागजात बनाने, जान से मारने की धमकी देने आदि जैसे संगीन अपराधों के लिए हरेंद्र को सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 7.90 लाख का जुर्माना तथा अपराध में अभियुक्त का पूर्ण सहयोग करने के उसकी मां को भी पांच साल के कारावास व 5.90 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।

एडीजीसी ने बताया कि पीड़ित विदेशी महिला ने वर्ष 2018 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अर्जी देकर मथुरा के गोविंद नगर क्षेत्र निवासी हरेंद्र कुमार व उसके पिता विक्रम सिंह, माता लीला देवी उर्फ नीलम, पत्नी ममता राघव तथा मित्र सर्पजीत मंगनू सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

भाषा

सं, आनन्द, रवि कांत रवि कांत


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