उप्र: भाजपा नेता पर हमले के आरोप में विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

उप्र: भाजपा नेता पर हमले के आरोप में विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

उप्र: भाजपा नेता पर हमले के आरोप में विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक
Modified Date: April 2, 2026 / 12:03 am IST
Published Date: April 2, 2026 12:03 am IST

सुलतानपुर, एक अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद थाना परिसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दीपक सिंह पर कथित हमले के मामले में गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी।

विशेष सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने बुधवार को बचाव पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश की एक प्रति जमा करने के बाद कार्यवाही रोकने का आदेश दिया।

बचाव पक्ष की ओर से पेश वकील रविवंश सिंह पंकज ने अदालत को बताया कि 17 मार्च को उच्च न्यायालय ने सह-आरोपी प्रशांत सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर अगले आदेश तक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तय की है।

यह मामला 10 मई, 2023 की एक घटना से संबंधित है।

नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह के पति और भाजपा नेता दीपक सिंह पर गौरीगंज थाना परिसर के अंदर कथित तौर पर हमला किया गया था।

इस मामले में समाजवादी पार्टी की विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और जांच के बाद पुलिस ने विधायक और नौ अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

सिंह को वर्ष 2025 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

भाषा सं सलीम जितेंद्र

जितेंद्र


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