उत्तर प्रदेश: दलित नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश: दलित नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
प्रतापगढ़ (उप्र), 22 जनवरी (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने दलित नाबालिग से अश्लील हरकत करने और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। एक शासकीय अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पारुल वर्मा की अदालत ने इस मामले में सत्यम पाल को दोषी ठहराया।
उन्होंने बताया कि वादी ने थाना कंधई पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि पांच दिसंबर 2024 को उनकी सात वर्षीय बेटी के साथ पाल ने मारपीट करते हुए अश्लील हरकत की और दुष्कर्म का प्रयास किया।
सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और साक्ष्यों के आधार पर पाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 1.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने और उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी आदेश दिया।
भाषा सं जफर वैभव खारी
खारी


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