उप्र : सोनभद्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा
उप्र : सोनभद्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा
सोनभद्र, 10 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के एक मामले में स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अमित वीर सिंह की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जिले के चोपन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के निवासी पीड़िता के पिता ने 13 जून 2022 को चोपन थाने पर एक तहरीर देकर सूचित किया कि 12 जून 2022 को शाम चार बजे उसकी आठ वर्षीय बेटी खेलने गई थी तभी देवशाह (30) नामक एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया और घर पर किसी से नहीं बताने की धमकी भी दी।
देवशाह ने पीड़िता से कहा कि घर पर बताना कि कुत्ता काट लिया है। वादी ने बताया कि जब वह पीड़िता को लेकर चिकित्सक के पास गया तो उन्होंने वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि कुत्ता नहीं काटा है।
वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया तथा पर्याप्त आधार मिलने पर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
भाषा
सं, जफर रवि कांत

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