उप्र : नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

उप्र : नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

उप्र : नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
Modified Date: September 28, 2026 / 09:22 pm IST
Published Date: September 28, 2026 9:22 pm IST

मुजफ्फरनगर, 28 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को सोमवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि रूपेश नामक व्यक्ति ने 30 जुलाई 2020 को शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भरतेंदु ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को रूपेश को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा

सं, सलीम रवि कांत


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