उत्तर प्रदेश : गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल की कैद

उत्तर प्रदेश : गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल की कैद

उत्तर प्रदेश : गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल की कैद
Modified Date: April 19, 2023 / 12:48 am IST
Published Date: April 19, 2023 12:48 am IST

कौशांबी (उप्र), 18 अप्रैल (भाषा) कौशांबी जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी व्यक्ति को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 29 जुलाई को कोखराज थाना क्षेत्र के कसिया गांव निवासी राहुल मुसहर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया गया था कि उसी के गांव के शंभू नाथ मूसहर ने शराब के नशे में धन के लेनदेन को लेकर उसके छोटे भाई पांचू मुसहर (13) का गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश राकेश कुमार ने शंभूनाथ को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं सलीम सुरभि

सुरभि


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