उप्र: फिरोजाबाद में डेढ़ साल के भतीजे की हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड

उप्र: फिरोजाबाद में डेढ़ साल के भतीजे की हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड

उप्र: फिरोजाबाद में डेढ़ साल के भतीजे की हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड
Modified Date: July 10, 2026 / 06:46 pm IST
Published Date: July 10, 2026 6:46 pm IST

फिरोजाबाद, 10 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की एक अदालत ने बार-बार जमीन पर पटककर डेढ़ वर्षीय बच्चे की हत्या करने के मामले में उसके चाचा को मौत की सजा सुनाई। सरकारी वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय के अनुसार, अदालत ने बृहस्पतिवार को वीराज को दोषी ठहराया था और शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गयी।

उपाध्याय ने मामले का विवरण देते हुए बताया कि 30 मई को वीराज अपनी भाभी रति से मिलने गया था।

उन्होंने बताया कि अरांव थाना क्षेत्र के बमई गांव की रहने वाली रति उस समय शिकोहाबाद में अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थीं।

उपाध्याय ने बताया कि वीराज ने रति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने ठुकरा दिया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी ने अपने डेढ़ वर्षीय भतीजे आरव को बार-बार जमीन पर पटककर उसकी हत्या कर दी।

वकील ने बताया कि इसके बाद वह बच्चे के शव को कंधे पर रखकर ले गया और जब स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो वह शव वहीं छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपपत्र दाखिल किया और महज छह दिनों में सभी गवाहों के बयान दर्ज करा दिए।

अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष ने केवल एक गवाह प्रस्तुत किया।

फिरोजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की और आरोपी जितेंद्र पाठक उर्फ वीराज को मौत की सजा सुनाते हुए मामले का निस्तारण कर दिया।

वीराज ने पुलिस को बताया था कि वह अपने भाई की पत्नी से शादी करना चाहता था और उसका बेटा इस राह में बाधा था।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र


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