उप्र: पत्नी और दो बेटों की हत्या के मामले में व्यक्ति को मृत्युदंड

उप्र: पत्नी और दो बेटों की हत्या के मामले में व्यक्ति को मृत्युदंड

उप्र: पत्नी और दो बेटों की हत्या के मामले में व्यक्ति को मृत्युदंड
Modified Date: May 29, 2026 / 11:21 pm IST
Published Date: May 29, 2026 11:21 pm IST

कुशीनगर, 29 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की एक अदालत ने पत्नी और दो बेटों की हत्या के मामले में शुक्रवार को आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड दिया।

सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने दोषी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव और लक्ष्मण पाठक ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पटहेरवा स्थित बेलवा खुर्द के रहने वाले अमर गुप्ता ने सात सितंबर 2021 को तुर्कपट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि उसकी बहन निक्की की शादी किशुनदासपट्टी के रहने वाले राजेश गुप्ता से आठ वर्ष पूर्व हुई थी और उसके दो बेटे हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राजेश गुप्ता ने छह सितंबर 2021 की रात लगभग डेढ़ बजे निक्की और दोनों बेटों की हत्या कर दी।

पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिये और राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में 11 गवाह प्रस्तुत किए गए और दोषी को सजा सुनाई गयी।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र


लेखक के बारे में