मुजफ्फरनगर (उप्र), 18 जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजुला भलोटिया ने आरोपी शाहिद को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण) और धारा 454 (गंभीर अपराध को अंजाम देने के इरादे से जबरन घर में घुसना) के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र में सात अप्रैल 2018 को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में शाहिद को गिरफ्तार किया गया था।
भाषा सं जफर
वैभव खारी
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