उप्र के मुजफ्फरनगर में पत्नी की हत्या के मामले में बीएसएफ जवान को उम्रकैद

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उप्र के मुजफ्फरनगर में पत्नी की हत्या के मामले में बीएसएफ जवान को उम्रकैद

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  • Publish Date - September 22, 2026 / 09:32 AM IST,
    Updated On - September 22, 2026 / 09:32 AM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 22 सितंबर (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार ने मंगलवार को बताया कि तीन अप्रैल 2024 को मीरापुर थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में बीएसएफ के जवान मनोज कुमार की पत्नी आकांक्षा की दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण हत्या कर दी गई थी और घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी।

उन्होंने बताया कि आकांक्षा के पिता सुभाष ने इस मामले में अपने दामाद मनोज कुमार, उसके पिता अजब सिंह, मां मिथिलेश और चाचा बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

कुमार ने बताया कि मुकदमे की कार्यवाही के दौरान आकांक्षा के ससुर अजब सिंह की मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मनोज कुमार को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

कुमार ने बताया कि अदालत ने मिथिलेश और बाबू को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

भाषा सं सलीम सिम्मी

सिम्मी