उप्र: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उप्र: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - November 3, 2023 / 02:40 PM IST,
    Updated On - November 3, 2023 / 02:40 PM IST

सुलतानपुर (उप्र), तीन नवंबर (भाषा) सुलतानपुर में एक अदालत ने धम्मौर थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुर सरकंडे डीह में ढाई वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सरकारी वकील संदीप सिंह ने बताया कि सुलतानपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकता वर्मा ने फिरोज अहमद को दोषी करार देते हुए उसे बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सिंह ने बताया कि फिरोज अहमद की साली की शादी सादिक अली नाम के व्यक्ति से तय हुई थी, लेकिन अहमद इस शादी के खिलाफ था और उसने आठ अप्रैल 2021 की शाम अली को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

अदालत ने अहमद को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 35,000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया।

भाषा सं राजेंद्र नरेश सिम्मी

सिम्मी